उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूले जाएंगे किराए के 16 करोड़ रुपये

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराए और अन्य बकायों की वसूली की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद 6 महीने के अंदर इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बकाया जमा कराना होगा। सबसे ज्यादा बकाया भगत सिंह कोश्यारी पर करीब 3 करोड़ रुपये है।

कोर्ट ने यह आदेश दून स्थित एक एनजीओ की याचिका पर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया किराए की रकम राज्य सरकार ने तय कर ली है और उसे बतौर ऐफिडेविट कोर्ट के समक्ष रखा है। सबसे ज्यादा 1.12 करोड़ रुपये का बकाया पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनडी तिवारी पर है। उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख, रमेश पोखरियाल पर 40.95 लाख और विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख बकाया है। 

इसके अलावा अन्य खर्चों की बात करें तो सबसे ज्यादा बकाया कोश्यारी पर है। बीएस कोश्यारी पर करीब 3 करोड़, भुवन चंद्र खंडूरी पर 2.8 करोड़, एनडी तिवारी पर 2.3 करोड़, निशंक पर 2.1 करोड़, विज बहुगुणा पर 1.1 करोड़ और नित्यानंद स्वामी पर 1.5 लाख रुपये बाकी हैं। 

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की बेंच ने की। कोर्ट ने सरकार से एक बार और किराए की गणना करने को कहा है इसके बाद 6 महीने के अंदर इस किराए की वसूली का आदेश दिया है। 

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