प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना" का #Uttarakhand में भी शुभारम्भ कर दिया गया

“प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” का #Uttarakhand में भी शुभारम्भ कर दिया गया है। अहमदाबाद में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारम्भ किया।

Prime Minister Shri Narendra Modi today formally launched Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PM-SYM) Scheme in Ahmedabad.

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PM-SYM), a pension scheme for Unorganized Workers is being implemented for an estimated 42 crore workers in the unorganized sector constituting around 85% of the total Labour force of the country.PM-SYM has been made effective since 15thFeb, 2019 in all states. It is a central sector scheme open to unorganised workers, whose monthly income is Rs 15000/- or below and who have an Aadhar number as well as savings bank account. The minimum age for joining the scheme is 18 years and the maximum is 40 years.

It is a voluntary and contribution based scheme under which the subscriber gets an assured minimum monthly pension of Rs 3000/- from the age of 60 years onwards. The contribution of a subscriber ranges from Rs 55/- to Rs 200/- depending on his entry age which is 18 to 40. Under the scheme, the Central Government will also give matching contribution towards beneficiary’s pension account. Further, it has unique feature that in case of exit, subscriber would be returned his entire contribution. The unorganized workers are mostly  engaged as home based workers, street vendors, mid-day meal workers, head loaders, brick kiln workers, cobblers, rag pickers, domestic workers, washer men, rickshaw pullers, rural landless labourers, own account workers, agricultural workers, construction workers, beedi workers, handloom workers, leather workers, Audio- visual workers, and in similar other occupations.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। #PMSYM योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना में शामिल होने के लिए श्रमिकों को अपना पंजीकरण कराना होगा।


ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और मासिक कमाई 15,000 रुपये से कम है, वो सभी इस योजना से जुड़ सकते हैं। सभी कामगार जो घरों में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, कबाड़ से आजीविका कमाते हैं, खेत में मजदूरी कर रहे हैं, सड़कों व घरों के निर्माण में लगेे हैं, रेहड़ी व ठेले चलाते हैं, बुनकर हैं ऐसे कामों से जुड़े सभी कामगार योजना में शामिल हो सकते है। इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की मासिक पेेंशन दी जाएगी। यदि कोई लाभार्थी 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे 55 रुपये मासिक प्रीमियम के तौर पर देना होगा। 29 साल की उम्र में 100 रुपये जबकि 40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 200 रुपये का मासिक अंशदान करना होगा। श्रमिक के बराबर राशि का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा।